यूएपीए के तहत हो सकती है कार्रवाई
श्रीनगर । जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा एक्शन ले सकती है । हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने कहा कि दो दशकों से अलगाववादी आंदोलन की अगुवाई कर रहे अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है ।
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अधिकारियों ने कहा कि हुर्रियत के दोनों धड़ों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत प्रतिबंधित होने की धारा लगाई जा सकती है. इस धारा के तहत यदि केंद्र सरकार का मानना है कि कोई यूनियन एक गैर-कानूनी यूनियन बनता है तो वह आधिकारिक राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी कर ऐसे यूनियन को गैर-कानूनी घोषित कर सकती है. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रखा गया था. हुर्रियत सम्मेलन 1993 में 26 समूहों के साथ अस्तित्व में आया, जिसमें कुछ पाकिस्तान समर्थक और प्रतिबंधित संगठन जैसे जमात-ए-इस्लामी, जेकेएलएफ और दुख्तारन-ए-मिल्लत शामिल थे. इसमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल थी।