फिरोजाबाद । उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के ज़िला सत्र न्यायालय ने पुलिस पार्टी पर कातिलाना हमला करने के दोषी को 5 वर्ष 6 महीने के कारावास की सजा शुक्रवार को सुनाई साथ ही अर्थ दंड भी लगाया । अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो दीपा राय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी भूपेंद्र राठौर ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मनोज कुमार को दोषी पाया और 5 वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई साथ ही 14000 अर्थ दंड भी लगाया।
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अर्थ दंड न देने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटनाक्रम के अनुसार थाना उत्तर के वरिष्ठ उप निरीक्षक अनिल कुमार अपने साथियों के साथ 26 दिसंबर 2017 को चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्हें जलेसर रोड पर वाहन चोरों के बारे में पता चला। उसी दौरान एसओजी प्रभारी नीरज मिश्रा भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस बल मुखबिर के बताएं स्थान पर पहुंचा पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। घेराबंदी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए अपराधी मनोज पुत्र राम महेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वह सुहाग नगर का रहने वाला है। पुलिस ने बाद में उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।