मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपए का जुर्माने की सजा सुनायी है। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार गुप्ता ने सोमवार को बताया कि पीड़िता एवं अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी अंकित को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा के साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत में की गई।
यह भी देखें : बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई दो महिलाएं घायल
घटनाक्रम के अनुसार छजलैट थाने में 13 अक्टूबर 2019 को दर्ज़ कराए गए एक मामले में बताया गया था कि 11 अक्टूबर 2019 को जब पीड़िता का पिता मजदूरी करने घर से बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी अपने मायके बिजनौर गई हुई थी। बाद में घर वापस लौट कर आने पर पांच वर्षीया बेटी ने उसे बताया कि गांव दाढ़ी महमूदपुर निवासी अंकित उसे टाफी खिलाने के बहाने ले गया था। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का पिता जब मुकदमा दर्ज़ कराने के लिए थाने जाने के लिए जा रहा था कि समझौते के लिए दबाव डालने का भरसक असफल कोशिश की गई समझौता नहीं करने की स्थिति में उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी।