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पिता की गैर इरादतन हत्या के दोषी पुत्र को 10 साल की सजा

पिता की गैर इरादतन हत्या के दोषी पुत्र को 10 साल की सजा

पिता की गैर इरादतन हत्या के दोषी पुत्र को 10 साल की सजा

औरैया । जिला एवं सत्र न्यायाधीष ग्रीष कुमार वैष्य ने थाना बिधूना क्षेत्र के ग्राम नौगवां में पिता की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी पुत्र बृजेष कुमार उर्फ पिंटू को दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उसे पर 30 हजार अर्थदंड भी लगाया है। मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि ग्राम नौगवां निवासी वादिनी श्रीमती सूरज देवी पत्नी महावीर सिंह ने 28 नवम्बर 2021 को थाना बिधूना में पति की हत्या का मामला पंजीकृत कराया। वादिनी ने लिखा कि उसे तीन पुत्र जिनमें बृजेष कुमार उर्फ पिंटू, आनंद कुमार व अजय कुमार हैं। सभी पुत्र मेरे हिस्सा का बटवारा कर अलग अलग रह रहे हैं। इनमें से मेरा बड़ा पुत्र पिंटू उर्फ बृजेष कुमार शराब पीने का आदी है।

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जिस पर उसके पिता महावीर सिंह उर्फ दुर्जन लाल इसकी आदत का विरोध करते हैं। इस बात से कुपित होकर 27 नवम्बर 2021 की शाम करीब पांच बजे पति कमरे में लेटे थे तभी बृजेष कुमार अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने अनगिनत उनके सर पर बार कर दिए। जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। शोर मचाने पर हमलावर पुत्र मौके से भाग गया। इसी सूचना पुलिस को दी। वादिनी ने लिखा कि पति महावीर सिंह को घायल अवस्था में पहले सरकारी अस्पताल बिधूना में बाद में सैफई के लिए रेफर कर दिया। जहां पर पति की मृत्यु हो गई। पुलिस ने पिता की हत्या के लिए पुत्र के विरूद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जसीट कोर्ट में प्रस्तुत की।

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यह मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने रिष्तों को कंलकित करने वाली इस घटना पर कठोर दंड देने की बहष की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से न्याय मित्र ने दोषी पर रहम करने की बहष की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीष ग्रीष कुमार वैष्य ने मामला गैर इरादतन हत्या का बताया और दोषी पुत्र बृजेष कुमार उर्फ पिंटू निवासी नौगवां को दस साल के कठोर कारावास व तीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने जमा की जाने वाली अर्थदंड की आधी धनराषि में से 25 हजार रूपए वादिनी सूरज देवी को बतौर प्रतिकर देने का भी आदेष दिया।

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