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अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में भी 10 प्रतिशत आरक्षण

अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में भी 10 प्रतिशत आरक्षण

अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में भी 10 प्रतिशत आरक्षण

नई दिल्ली। अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में भारी विवाद हो रहा है। केंद्रीय पुलिस बलों और असम राइफल में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा के बाद सरकार ने और बड़ी घोषणा की है। सरकार ने ऐलान किया है कि ‘अग्निवीरों’ को रक्षा मंत्रालय में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को मंत्रालय के इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अग्निवीरों को यह 10 प्रतिशत आरक्षण तटरक्षक बल, रक्षा क्षेत्र के 16 सार्वजनिक उपक्रमों और डिफेंस सिविल विभागों में दिया जाएगा।

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रक्षा मंत्री के कार्यालय ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक योज्ञता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्वीट में कहा गया है कि यह 10 प्रतिशत आरक्षण तटरक्षक बल, डिफेंस सिविल पदों और रक्षा क्षेत्र के सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों में दिया जाएगा। यह भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण से अतिरिक्त होगा। इस निर्णय को लागू करने के लिए संबंधित भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे।

रक्षा मंत्री के कार्यालय ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को भी भर्ती नियमों में संशोधन करने की सलाह दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी आज सुबह यह घोषणा की थी कि अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

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ज्ञात हो कि सरकार ने तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है जिसमें अग्निवीरों का कार्यकाल केवल चार वर्ष रखा गया है। देश के युवा इसके विरोध में जगह जगह आंदोलन और आगजनी कर रहे हैं। सरकार युवाओं को भरोसे में लेने और उन्हें अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न तरह की छूट की घोषणा कर रही है।

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